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07 सित. 2026
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केरल हाई कोर्ट ने आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या में पीएफआई के तीन सदस्यों को जमानत से वंचित किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net/ facebook
अपराध

केरल हाई कोर्ट ने आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या में पीएफआई के तीन सदस्यों को जमानत से वंचित किया

✍️ Bar and Bench 🗓 07 सित. 2026, 06:51 PM 👁 6
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केरल हाई कोर्ट ने आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में पीएफआई के तीन सदस्यों को जमानत नहीं दी।

केरल हाई कोर्ट ने लोकप्रिय फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों को आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में जमानत नहीं दी। इस फैसले से अभियुक्तों को जाँच के दौरान हिरासत में रखा गया है।

श्रीनिवासन, जो स्थानीय स्तर पर आरएसएस के कार्यकर्ता थे, की हत्या के बाद पुलिस ने जांच में इन तीन पीएफआई सदस्यों को संदिग्धों के रूप में पहचाना और हत्या एवं संबंधित अपराधों के लिए आरोप लगाया।

जमानत न देने के पीछे न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों को भागने या जांच में बाधा डालने की संभावना को पर्याप्त रूप से सिद्ध किया है। अब मामला आगे की सुनवाई की ओर बढ़ेगा, जबकि आरोपी हिरासत में रहेंगे।
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