स्थानीय
पाकुड़ पुलिस ने दीपावली, कालीपूजा और छठ पर्व के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए
पाकुड़ पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देशानुसार शांति समिति की बैठक में पूजा समितियों को सीसीटीवी, बैरिकेडिंग, पटाखे नियंत्रण आदि के विस्तृत निर्देश दिए गए।
पाकुड़ पुलिस प्रशासन आगामी दीपावली, कालीपूजा और छठ पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक श्री अनुदीप सिंह (भा०पु०से०) के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना एवं ओपी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूजा समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को सुरक्षा और व्यवस्था से संबंधित कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रमुख निर्देशों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे संचालित करने के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था हो तथा कैमरों के लिए अलग से इन्वर्टर एवं जनरेटर भी उपलब्ध हों। भीड़ नियंत्रण हेतु बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पुरुष एवं महिलाओं के आवागमन के लिए अलग-अलग लाइनें, और पंडाल में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जानी चाहिए। बिजली के तारों के ज्वाइंट सुरक्षित होने चाहिए और कोई भी पंडाल में बिजली का कनेक्शन खुले तारों से नहीं होना चाहिए।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार दीपावली की रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा छठ पर्व के अवसर पर सुबह 06:00 बजे से 08:00 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। छठ घाटों पर पटाखे चलाने एवं आतिशबाजी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक पंडाल में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, स्टील एवं बांस की बैरिकेडिंग, और आग बुझाने के उपकरणों की जांच कर उनकी वैधता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
पाकुड़ पुलिस ने सभी पूजा समितियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और आम नागरिकों से भी शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों में पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1091, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और एम्बुलेंस सेवा 108 शामिल हैं।
बैठक में प्रमुख निर्देशों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे संचालित करने के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था हो तथा कैमरों के लिए अलग से इन्वर्टर एवं जनरेटर भी उपलब्ध हों। भीड़ नियंत्रण हेतु बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पुरुष एवं महिलाओं के आवागमन के लिए अलग-अलग लाइनें, और पंडाल में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जानी चाहिए। बिजली के तारों के ज्वाइंट सुरक्षित होने चाहिए और कोई भी पंडाल में बिजली का कनेक्शन खुले तारों से नहीं होना चाहिए।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार दीपावली की रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा छठ पर्व के अवसर पर सुबह 06:00 बजे से 08:00 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। छठ घाटों पर पटाखे चलाने एवं आतिशबाजी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक पंडाल में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, स्टील एवं बांस की बैरिकेडिंग, और आग बुझाने के उपकरणों की जांच कर उनकी वैधता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
पाकुड़ पुलिस ने सभी पूजा समितियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और आम नागरिकों से भी शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों में पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1091, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और एम्बुलेंस सेवा 108 शामिल हैं।