📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
सरकारी योजना
मध्य प्रदेश में पेंशन फाइल पर 5‑दिन की डेडलाइन, हर स्तर पर जिम्मेदारी तय
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 30 अग. 2026, 06:18 PM
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राज्य वित्त विभाग ने पेंशन फाइल के हर चरण में 5 दिन की समय सीमा तय की, जिससे देरी पर अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने पेंशन आवेदन के हर स्तर पर प्रोसेसिंग समय को पाँच कार्य दिवस तक सीमित करने का नया नियम जारी किया है। इस निर्देश के तहत, पेंशन फाइल संभालने वाले प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करना या फाइल आगे भेजना अनिवार्य है।
समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। यह कदम पेंशन फाइलों के लंबे समय तक अटके रहने की समस्या को समाप्त कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शीघ्र लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
यह नीति राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, और विभागीय अधिकारियों को अनुपालन की कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्रालय इस नियम के पालन की त्रैमासिक समीक्षा करेगा।
समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। यह कदम पेंशन फाइलों के लंबे समय तक अटके रहने की समस्या को समाप्त कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शीघ्र लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
यह नीति राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, और विभागीय अधिकारियों को अनुपालन की कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्रालय इस नियम के पालन की त्रैमासिक समीक्षा करेगा।