📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Blessy Ramola
धर्म
एमपी हाईकोर्ट ने रामोला मंदिर की संपत्ति का मालिक घोषित किया भगवान श्रीराम
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 26 अग. 2026, 08:02 PM
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि रामोला मंदिर और लगभग 100 करोड़ की संपत्ति का वास्तविक मालिक भगवान श्रीराम हैं, उज्जैन कलेक्टर को प्रबंधक नियुक्त किया और पुजारी रतनदास की नियुक्ति वैध ठहराई।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खाचरौद के रामोला मंदिर को लेकर 72 साल पुराने विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मंदिर और लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का वास्तविक मालिक भगवान श्रीराम हैं।
न्यायालय ने उज्जैन कलेक्टर को मंदिर का प्रबंधक नियुक्त किया और पुजारी रतनदास की नियुक्ति को वैध माना, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण राज्य के वरिष्ठ अधिकारी के हाथों में आ गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन की स्पष्टता आएगी, जिससे भविष्य में ऐसे विवादों की संभावना कम होगी और धार्मिक कार्य बिना रुकावट के जारी रहेंगे।
न्यायालय ने उज्जैन कलेक्टर को मंदिर का प्रबंधक नियुक्त किया और पुजारी रतनदास की नियुक्ति को वैध माना, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण राज्य के वरिष्ठ अधिकारी के हाथों में आ गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन की स्पष्टता आएगी, जिससे भविष्य में ऐसे विवादों की संभावना कम होगी और धार्मिक कार्य बिना रुकावट के जारी रहेंगे।