📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raj495314
राजनीति
बिहार ने नगर अधिनियम में बदलाव, मेयर को बढ़े अधिकार, लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 03 नव. 2026, 11:16 AM
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बिहार सरकार ने 2007 के नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर मेयरों को अधिक अधिकार दिए हैं और नक्शा व लाइसेंस प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है।
बिहार सरकार ने 2007 के नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य शहरी प्रशासन को सुदृढ़ बनाना है। नई धारा के तहत नगर निगम और परिषदों के मेयरों को वित्तीय निर्णयों और परियोजना अनुमोदन पर अधिक अधिकार मिलेंगे।
संशोधन का एक प्रमुख पहलू नक्शा और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। अब नगर निकाय इन आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संभालेंगे, जिससे कागजी काम कम होगा और सेवा की गति बढ़ेगी। सरकार ने कहा कि यह कदम स्थानीय निकायों के डिजिटल‑इंडिया एजेंडे के साथ मेल खाता है।
इन बदलावों से चुने हुए अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट होगी और राज्य विभागों व शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय सुगम होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे बिहार के शहरों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में सुधार होगा।
शहरी योजनाकारों और नागरिक समूहों ने ऑनलाइन प्रक्रिया को सराहा है, पर साथ ही उन्होंने आधारभूत सुविधाओं और प्रशिक्षण की जरूरत पर बल दिया है।
कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा, और राज्य नियमित समीक्षा के माध्यम से परिणामों की निगरानी करेगा।
संशोधन का एक प्रमुख पहलू नक्शा और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। अब नगर निकाय इन आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संभालेंगे, जिससे कागजी काम कम होगा और सेवा की गति बढ़ेगी। सरकार ने कहा कि यह कदम स्थानीय निकायों के डिजिटल‑इंडिया एजेंडे के साथ मेल खाता है।
इन बदलावों से चुने हुए अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट होगी और राज्य विभागों व शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय सुगम होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे बिहार के शहरों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में सुधार होगा।
शहरी योजनाकारों और नागरिक समूहों ने ऑनलाइन प्रक्रिया को सराहा है, पर साथ ही उन्होंने आधारभूत सुविधाओं और प्रशिक्षण की जरूरत पर बल दिया है।
कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा, और राज्य नियमित समीक्षा के माध्यम से परिणामों की निगरानी करेगा।