📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lovebargoti
राजनीति
उदयपुर नगर निकाय चुनाव: जीत जुलूस नहीं, आतिशबाजी व उत्तेजक नारेबाजी पर प्रतिबंध
✍️ Amar Ujala · Udaipur
🗓 13 सित. 2026, 09:45 PM
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उदयपुर में नगर निकाय चुनाव की मतगणना और अध्यक्ष‑उपाध्यक्ष चयन के दौरान धारा 163 के तहत जीत जुलूस, आतिशबाजी और उत्तेजक नारेबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया।
उदयपुर नगर निकाय चुनाव की मतगणना और साथ ही अध्यक्ष‑उपाध्यक्ष का चयन कड़ी सुरक्षा के तहत संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारियों ने परिणामों की घोषणा की और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की।
सार्वजनिक अशांति की आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने दंड संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इस आदेश में जीत जुलूस, आतिशबाजी और उत्तेजक नारेबाजी पर रोक लगाई गई है, ताकि इस संवेदनशील अवधि में शांति बनी रहे।
पुलिस को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है और उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों और समर्थकों से अनुरोध है कि वे इन प्रतिबंधों का सम्मान करें और शांति‑पूर्ण तरीके से अपनी भावनाएँ व्यक्त करें।
सार्वजनिक अशांति की आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने दंड संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इस आदेश में जीत जुलूस, आतिशबाजी और उत्तेजक नारेबाजी पर रोक लगाई गई है, ताकि इस संवेदनशील अवधि में शांति बनी रहे।
पुलिस को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है और उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों और समर्थकों से अनुरोध है कि वे इन प्रतिबंधों का सम्मान करें और शांति‑पूर्ण तरीके से अपनी भावनाएँ व्यक्त करें।