🔥 ट्रेंडिंग ભરૂચમાં ₹4.88 કરોડ ખર્ચે અદ્યતન મોડલ ફ... મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ટેન્ડર મંજ... ભાવનગરમાં કેસરિ મિત્ર મંડળ દ્વારા આયોજ... ಕಾನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಗಿತ बिसवां में अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टॉप... હારીજ એસટી ડેપો ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન ક...
21 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: पश्चिम बंगाल के शिक्षक का शारीरिक दंड पोक्सो अपराध नहीं
📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: पश्चिम बंगाल के शिक्षक का शारीरिक दंड पोक्सो अपराध नहीं

✍️ Hindustan Times 🗓 12 सित. 2026, 02:46 PM 👁 31
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक द्वारा नाबालिग लड़कियों पर शारीरिक दंड पोक्सो अपराध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, यह तय करते हुए कि नाबालिग लड़कियों पर शारीरिक दंड पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। अदालत ने कहा कि शिक्षक के कार्य, हालांकि कठोर थे, उनमें कोई यौन इरादा नहीं था, जो पोक्सो अपराध के लिए आवश्यक तत्व है। यह निर्णय तब आया जब माता-पिता ने शिकायत की थी कि शिक्षक ने स्कूल के दौरान अपनी बेटियों को बार-बार मारपीट की। जबकि यह फैसला शिक्षक को पोक्सो आरोपों से मुक्त करता है, यह अन्य कानूनों के तहत हमला या लापरवाही के लिए अलग कानूनी कार्रवाई को रोकता नहीं है।
📲Get App