📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध में पुलिस अत्याचार पर रिपोर्ट एक महीने में देने का निर्देश
✍️ The Economic Times
🗓 06 नव. 2026, 08:46 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध के दौरान कथित पुलिस अत्याचार पर पहली रिपोर्ट एक महीने के भीतर पेश करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुए मुख्य न्यायाधीश (CJP) विरोध के दौरान कथित पुलिस अत्याचार की जांच करने वाले पैनल को तीस दिन के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पैनल से अत्यधिक बल प्रयोग, गैरकानूनी गिरफ्तारी और नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन से जुड़ी सभी घटनाओं की विस्तृत जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम सुझाने का आग्रह किया।
यह समयसीमा नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञों की मांग के बाद निर्धारित की गई है, जिन्होंने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई टकरावों पर जवाबदेही की माँग की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितियों में कानून प्रवर्तन की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
कोर्ट ने पैनल से अत्यधिक बल प्रयोग, गैरकानूनी गिरफ्तारी और नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन से जुड़ी सभी घटनाओं की विस्तृत जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम सुझाने का आग्रह किया।
यह समयसीमा नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञों की मांग के बाद निर्धारित की गई है, जिन्होंने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई टकरावों पर जवाबदेही की माँग की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितियों में कानून प्रवर्तन की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।