📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने अनवर धेबर को अंतरिम जमानत दी, छत्तीसगढ़ में रहने से रोका
✍️ Hindustan Times
🗓 05 अग. 2026, 05:33 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में अनवर धेबर को अंतरिम जमानत दी, और उन्हें राज्य में रहने से रोका।
सुप्रीम कोर्ट ने 12‑पृष्ठ के आदेश में अनवर धेबर, छत्तीसगढ़ राज्य शराब निगम के पूर्व अध्यक्ष, को अंतरिम जमानत दी, जिन पर ₹2.5 बिलियन की शराब बिक्री से धन का गबन करने का आरोप है। अदालत ने, मामले की गंभीरता को मानते हुए, पाया कि अभियोजन पक्ष ने हिरासत के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
निर्णय में यह भी शर्त रखी गई कि धेबर छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर न जाएँ और नियमित रूप से अधिकारियों को रिपोर्ट करें। यह आदेश तब दिया गया जब वादी के वकील ने तर्क दिया कि बिना हिरासत के आरोपी को अनावश्यक कष्ट होगा।
शराब घोटाला, जो 2021 में उजागर हुआ, राज्य की शराब राजस्व को निजी खातों में स्थानांतरित करने से जुड़ा है। अनवर धेबर इस जांच में प्रमुख भूमिका में रहे हैं, और एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उन पर आरोप लगाये हैं।
अंतरिम जमानत अस्थायी राहत है; मामला आगे भी अदालत द्वारा जाँचा जाएगा, जिसने अभियोजन पक्ष को 30 दिनों के भीतर गबन के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
निर्णय में यह भी शर्त रखी गई कि धेबर छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर न जाएँ और नियमित रूप से अधिकारियों को रिपोर्ट करें। यह आदेश तब दिया गया जब वादी के वकील ने तर्क दिया कि बिना हिरासत के आरोपी को अनावश्यक कष्ट होगा।
शराब घोटाला, जो 2021 में उजागर हुआ, राज्य की शराब राजस्व को निजी खातों में स्थानांतरित करने से जुड़ा है। अनवर धेबर इस जांच में प्रमुख भूमिका में रहे हैं, और एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उन पर आरोप लगाये हैं।
अंतरिम जमानत अस्थायी राहत है; मामला आगे भी अदालत द्वारा जाँचा जाएगा, जिसने अभियोजन पक्ष को 30 दिनों के भीतर गबन के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।