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सिक्किम हाई कोर्ट ने ब्रेक फेल्योर दावे को खारिज करने पर परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया
✍️ The Times of India
🗓 09 सित. 2026, 08:34 PM
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सिक्किम हाई कोर्ट ने ब्रेक फेल्योर से हुए दुर्घटना के दावे को ट्रिब्यूनल ने खारिज करने के बाद परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया।
सिक्किम हाई कोर्ट ने ब्रेक फेल्योर के कारण हुई दुर्घटना के दावे को ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज करने के बाद पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
ट्रिब्यूनल ने पहले इस दावे को अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अस्वीकार कर दिया था, जिससे परिवार असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट में अपील कर गया।
कोर्ट ने मामले की दस्तावेज़ीकरण और वकीलों के तर्कों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रिब्यूनल ने गलत मूल्यांकन किया और परिवार को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह फैसला तकनीकी दुर्घटना दावों की जांच में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय वाहन दोष से जुड़े भविष्य के मामलों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे ऐसे दावों को खारिज करने से पहले अधिक कठोर जांच की जाएगी।
ट्रिब्यूनल ने पहले इस दावे को अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अस्वीकार कर दिया था, जिससे परिवार असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट में अपील कर गया।
कोर्ट ने मामले की दस्तावेज़ीकरण और वकीलों के तर्कों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रिब्यूनल ने गलत मूल्यांकन किया और परिवार को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह फैसला तकनीकी दुर्घटना दावों की जांच में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय वाहन दोष से जुड़े भविष्य के मामलों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे ऐसे दावों को खारिज करने से पहले अधिक कठोर जांच की जाएगी।