📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Arian Zwegers from Brussels, Belgium
अपराध
इंदौर के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यपालन यंत्री को 5 साल की जेल, 25 लाख जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 08 सित. 2026, 10:33 PM
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इंदौर के कोर्ट ने 24 साल पुराने रिश्वत मामले में सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री कैलाश चंद्र परवाल को पांच साल की जेल और 25 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।
इंदौर सत्र न्यायालय ने 24 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में सेवानिवृत्त सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री कैलाश चंद्र परवाल को पाँच साल की जेल की सजा सुनाई। परवाल पर रिश्वत स्वीकार करने का आरोप सिद्ध हुआ, जो दो दशकों से अधिक समय से चल रहा था।
सजायुक्त को 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिससे इस अपराध की गंभीरता और विस्तारित जांच को प्रतिबिंबित किया गया। यह फैसला सार्वजनिक सेवा में पुरानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के न्यायिक संकल्प को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि इतने पुराने मामलों की प्रक्रिया कठिन होती है, पर इस प्रकार की सजा यह संदेश देती है कि देर से ही सही, लेकिन न्याय संभव है।
मध्य प्रदेश में विशेषकर स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभागों में भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को यह निर्णय सुदृढ़ करेगा।
अभी तक किसी अपील की सूचना नहीं मिली है, और पूर्व अधिकारी को अपनी सजा काटने के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा।
सजायुक्त को 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिससे इस अपराध की गंभीरता और विस्तारित जांच को प्रतिबिंबित किया गया। यह फैसला सार्वजनिक सेवा में पुरानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के न्यायिक संकल्प को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि इतने पुराने मामलों की प्रक्रिया कठिन होती है, पर इस प्रकार की सजा यह संदेश देती है कि देर से ही सही, लेकिन न्याय संभव है।
मध्य प्रदेश में विशेषकर स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभागों में भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को यह निर्णय सुदृढ़ करेगा।
अभी तक किसी अपील की सूचना नहीं मिली है, और पूर्व अधिकारी को अपनी सजा काटने के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा।