📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Wikimedia Commons
अपराध
राजस्थान: लिव-इन रिलेशनशिप पर पंचायत का ₹21 लाख का जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार का आदेश
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 01 जुल. 2026, 09:31 AM
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राजस्थान के जालौर में एक ग्राम पंचायत ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक-युवती पर कथित तौर पर ₹21 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। पंचायत ने जोड़े और उनके परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का भी आदेश दिया है।
राजस्थान के जालौर जिले में एक ग्राम पंचायत ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक-युवती पर 21 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाने का एक असामान्य और कड़ा फैसला सुनाया है। यह मनमाना फरमान जोड़े के लिव-इन रिलेशनशिप के संदर्भ में जारी किया गया है।
इस भारी वित्तीय दंड के अलावा, पंचायत ने जोड़े और उनके परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का भी आदेश दिया है। इसका मतलब है कि परिवारों को सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल से अलग-थलग रखा जाएगा।
स्थानीय निकाय द्वारा लिया गया यह निर्णय ऐसे उदाहरणों को उजागर करता है जहां पारंपरिक सामुदायिक निकाय अक्सर स्थापित कानूनी ढांचे के बाहर दंडात्मक उपायों के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को लागू करने का प्रयास करते हैं।
इस भारी वित्तीय दंड के अलावा, पंचायत ने जोड़े और उनके परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का भी आदेश दिया है। इसका मतलब है कि परिवारों को सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल से अलग-थलग रखा जाएगा।
स्थानीय निकाय द्वारा लिया गया यह निर्णय ऐसे उदाहरणों को उजागर करता है जहां पारंपरिक सामुदायिक निकाय अक्सर स्थापित कानूनी ढांचे के बाहर दंडात्मक उपायों के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को लागू करने का प्रयास करते हैं।