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राजस्थान हाईकोर्ट ने कुलपति नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को 1 लाख जुर्माना
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा

राजस्थान हाईकोर्ट ने कुलपति नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को 1 लाख जुर्माना

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 04 नव. 2026, 09:45 AM 👁 10
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस के कुलपति डॉ आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता सहायक प्रोफेसर विजय सिंह शेरों पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस के कुलपति डॉ आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। सहायक प्रोफेसर विजय सिंह शेरों द्वारा दायर इस याचिका में चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने पाया कि याचिका में ठोस आधार की कमी है और नियुक्ति संबंधित नियमों एवं विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अनुरूप है। इसलिए याचिका को बिना किसी शर्त के खारिज कर दिया गया।

याचिका खारिज करने के साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, यह निर्णय अनावश्यक या निराधार मुकदमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया है।

इस फैसले से डॉ त्रिपाठी की पदस्थापना को पुष्टि मिली है और भविष्य में ऐसी नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह जुर्माना अनावश्यक जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करेगा, जिससे न्यायिक संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
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