📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने पियो के निर्देशों के उल्लंघन पर अधिकारी के वेतनवृद्धि रोक को बरकरार रखा
✍️ livelaw.in
🗓 31 जुल. 2026, 12:35 PM
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पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने पियो के निर्देशों का पालन न करने पर अधिकारी की वेतनवृद्धि रोक को मान्य किया।
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पूर्व आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत एक अधिकारी की वेतनवृद्धि रोक दी गई थी। यह निर्णय पियो द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के बाद लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, वेतनवृद्धि को आगे के अनुपालन तक निलंबित कर दिया गया है। यह फैसला सार्वजनिक सेवा में पियो के निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने में न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करता है।