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03 नव. 2026•
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एनजीटी ने राजस्थान में सभी पेड़ों का जियो‑टैगिंग आदेश; जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कटाई पर प्रतिबंध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Giles Laurent
कृषि

एनजीटी ने राजस्थान में सभी पेड़ों का जियो‑टैगिंग आदेश; जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कटाई पर प्रतिबंध

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 03 नव. 2026, 04:15 PM 👁 20
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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राजस्थान में पेड़ों की गिनती व जियो‑टैगिंग का आदेश दिया है और जिलाधिकारी की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी पेड़ की कटाई पर रोक लगाई है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान में एक व्यापक पेड़‑गिनती का आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत स्थानीय प्रशासन को प्रत्येक पेड़ की संख्या निर्धारित कर उसकी स्थिति जियो‑टैगिंग तकनीक से दर्ज करनी होगी।

ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी पेड़ की कटाई केवल तब ही वैध होगी जब जिलाधिकारी की स्पष्ट अनुमति प्राप्त हो। यह कदम अनधिकृत कटाई को रोकने और हरित आवरण की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

राज्य अधिकारियों को सर्वेक्षण लागू करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, जबकि एनजीटी प्रगति की निगरानी कर राजस्थान के वन और शहरी हरियाली की रक्षा करेगा।
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