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नवादा में जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायतों की द्वितीय अपील पर सुनवाई, दो मामलों का निवारण
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जिला पदाधिकारी ने नवादा में द्वितीय अपील की सुनवाई की, छह परिवादी में से दो मामलों का तुरंत निवारण किया गया।
जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत मंगलवार को नवादा के अपने कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के मामलों की सुनवाई की। कुल छह परिवादी उपस्थित रहे, जिनमें से दो मामलों का मौके पर निवारण किया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपील में जगत किशोर प्रसाद द्वारा निजी जमीन पर बिजली पोल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने तथा नरेश यादव द्वारा अतिक्रमण से संबंधित शिकायत शामिल थी। दोनों ने ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की थी। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के बाद जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाती है। प्रखंड एवं पंचायत स्तर के विवादों के समाधान के लिए नवादा सदर एवं रजौली में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय स्थित हैं, जबकि जिला स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित है।
सुनवाई में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और इस प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शिकायत दर्ज करने व निवारण की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है, तथा आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील भी दायर की जा सकती है। अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत या अपील दर्ज कर सकते हैं, प्रशासन ने समय सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करने की अपील की है।
प्रस्तुत द्वितीय अपील में जगत किशोर प्रसाद द्वारा निजी जमीन पर बिजली पोल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने तथा नरेश यादव द्वारा अतिक्रमण से संबंधित शिकायत शामिल थी। दोनों ने ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की थी। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के बाद जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाती है। प्रखंड एवं पंचायत स्तर के विवादों के समाधान के लिए नवादा सदर एवं रजौली में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय स्थित हैं, जबकि जिला स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित है।
सुनवाई में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और इस प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शिकायत दर्ज करने व निवारण की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है, तथा आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील भी दायर की जा सकती है। अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत या अपील दर्ज कर सकते हैं, प्रशासन ने समय सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करने की अपील की है।