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नवादा: 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलहनीय वादों के निपटारे के लिए जारी होंगे नोटिस
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नवादा व्यवहार न्यायालय में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुलहनीय वादों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया।
नवादा में नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में सुलहनीय आपराधिक वादों को चिह्नित करने और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फ्री सिटिंग के माध्यम से सुलह का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उद्देश्य यह है कि व्यवहार न्यायालय नवादा में लंबित अधिक से अधिक सुलहनीय आपराधिक वादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। इसके साथ ही, पंचायत से संबंधित मामलों में भी पक्षकारों को नोटिस भेजकर उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निर्गत नोटिसों की तुलना में तामिला प्रतिवेदन की संख्या काफी कम है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित थानों को निर्देश दिया गया है कि वे समयपूर्व नोटिसों का तामिला सुनिश्चित करें और उसकी रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। कार्यालय को भी अधिक से अधिक नोटिस उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि समय रहते उन्हें तामिल कराया जा सके।
इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के सचिव, व्यवहार न्यायालय के सभी कार्यालय लिपिक एवं स्थायी लोक अदालत के पेशकार सुशील कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फ्री सिटिंग के माध्यम से सुलह का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उद्देश्य यह है कि व्यवहार न्यायालय नवादा में लंबित अधिक से अधिक सुलहनीय आपराधिक वादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। इसके साथ ही, पंचायत से संबंधित मामलों में भी पक्षकारों को नोटिस भेजकर उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निर्गत नोटिसों की तुलना में तामिला प्रतिवेदन की संख्या काफी कम है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित थानों को निर्देश दिया गया है कि वे समयपूर्व नोटिसों का तामिला सुनिश्चित करें और उसकी रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। कार्यालय को भी अधिक से अधिक नोटिस उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि समय रहते उन्हें तामिल कराया जा सके।
इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के सचिव, व्यवहार न्यायालय के सभी कार्यालय लिपिक एवं स्थायी लोक अदालत के पेशकार सुशील कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।