📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
मोहाली कोर्ट ने साहिल कुमार को 14‑साल के नाबालिग के दुष्कर्म में 20 साल की सजा सुनाई
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 28 अग. 2026, 10:32 AM
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मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साहिल कुमार को 14 साल की नाबालिग के दुष्कर्म में 20 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 14 साल की नाबालिग के दुष्कर्म मामले में साहिल कुमार को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। परीक्षण समाप्त होने के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया।
साहिल कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह दंड बाल यौन शोषण (POCSO) अधिनियम के तहत निर्धारित कठोर दंड के अनुरूप है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह सजा बाल यौन अपराधों को रोकने के लिए न्यायालयों की सख्त रुख को दर्शाती है। अदालत ने पुलिस को पीड़िता की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।
पीड़िता की पहचान कानूनी प्रावधानों के तहत गोपनीय रखी गई है, और उसके पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
साहिल कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह दंड बाल यौन शोषण (POCSO) अधिनियम के तहत निर्धारित कठोर दंड के अनुरूप है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह सजा बाल यौन अपराधों को रोकने के लिए न्यायालयों की सख्त रुख को दर्शाती है। अदालत ने पुलिस को पीड़िता की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।
पीड़िता की पहचान कानूनी प्रावधानों के तहत गोपनीय रखी गई है, और उसके पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है।