📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Allahabad High Court
अपराध
मेघालय उच्च न्यायालय ने 6 पीओसीएसओ मामलों को खारिज किया, परिवारों को कल्याण समर्थन दिया
✍️ India Today NE
🗓 06 नव. 2026, 05:37 AM
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मेघालय उच्च न्यायालय ने बच्चों वाले जोड़ों से संबंधित छह पीओसीएसओ मामलों को खारिज कर दिया है और प्रभावित परिवारों को कल्याण समर्थन का आदेश दिया है।
मेघालय उच्च न्यायालय ने बच्चों वाले जोड़ों से संबंधित छह पीओसीएसओ मामलों को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि इन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य और प्रक्रियागत त्रुटियाँ थीं, जिसके कारण सभी मामलों को खारिज किया गया।
इसके अलावा, न्यायालय ने प्रभावित परिवारों को कल्याण समर्थन देने का आदेश दिया है। यह सहायता राज्य के सामाजिक कल्याण विभागों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
यह निर्णय पीओसीएसओ मामलों के प्रति न्यायालय की सूक्ष्म जाँच को दर्शाता है, विशेषकर जब परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हो, और बच्चों व उनके परिवारों के कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।
इसके अलावा, न्यायालय ने प्रभावित परिवारों को कल्याण समर्थन देने का आदेश दिया है। यह सहायता राज्य के सामाजिक कल्याण विभागों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
यह निर्णय पीओसीएसओ मामलों के प्रति न्यायालय की सूक्ष्म जाँच को दर्शाता है, विशेषकर जब परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हो, और बच्चों व उनके परिवारों के कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।