📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे पर दो‑संतान नियम की स्पष्टता मांगी
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 26 अग. 2026, 07:47 PM
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि सरकारी नौकरी के बाद तीसरा बच्चा होने पर दो‑संतान नियम लागू होगा या नहीं, और दो हफ्ते में अवैध खनन की एफआईआर की प्रतिलिपि भी मांगी है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि दो‑संतान नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा या नहीं, जब वे नौकरी के बाद तीसरा बच्चा पैदा करते हैं। यह नियम, जो दो या दो से कम बच्चों वाले परिवारों को कुछ लाभ प्रदान करता है, को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता कोर्ट ने बताई।
न्यायालय ने दो हफ्ते के भीतर राज्य को अवैध खनन मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की रजिस्टर भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश सामाजिक‑कल्याण नीति और पर्यावरणीय कानून के प्रवर्तन दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि इस स्पष्टता से सरकारी कर्मचारियों के आवास, पदोन्नति और अन्य सेवा‑संबंधी सुविधाओं की पात्रता पर असर पड़ सकता है। सरकार का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट को भेजा जाएगा।
न्यायालय ने दो हफ्ते के भीतर राज्य को अवैध खनन मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की रजिस्टर भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश सामाजिक‑कल्याण नीति और पर्यावरणीय कानून के प्रवर्तन दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि इस स्पष्टता से सरकारी कर्मचारियों के आवास, पदोन्नति और अन्य सेवा‑संबंधी सुविधाओं की पात्रता पर असर पड़ सकता है। सरकार का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट को भेजा जाएगा।