📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC 11‑13 परीक्षा नियुक्तियों को रद्द करने पर रोक लगाई
✍️ The Hindu
🗓 21 अग. 2026, 05:47 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षाओं के माध्यम से दी गई नियुक्तियों को रद्द करने पर रोक लगाई है, जिससे चयनित उम्मीदवारों को आगे की सुनवाई तक पद बरकरार रहेगा।
झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें 11वीं, 12वीं और 13वीं झारखंड सार्वजनिक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षाओं के माध्यम से दी गई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को स्थगित किया गया है। इस आदेश के तहत चयनित उम्मीदवारों को आगे की सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहने की अनुमति मिली है।
JPSC राज्य के विभिन्न सिविल सेवा पदों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित करता है। इस पूर्व में राज्य प्रशासन ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने की कार्रवाई की थी, जिससे प्रभावित उम्मीदवारों ने न्यायालय में राहत की याचिका दायर की।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी रद्दीकरण के लिए स्पष्ट सबूत और उचित प्रक्रिया आवश्यक है और सरकार को विस्तृत जवाबी नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया। यह आदेश कानूनी मुद्दों की पूरी जांच तक उम्मीदवारों को अस्थायी राहत प्रदान करता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोक आदेश नियुक्तियों की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं है; हाई कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अंतिम फ़ैसला देगा।
JPSC राज्य के विभिन्न सिविल सेवा पदों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित करता है। इस पूर्व में राज्य प्रशासन ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने की कार्रवाई की थी, जिससे प्रभावित उम्मीदवारों ने न्यायालय में राहत की याचिका दायर की।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी रद्दीकरण के लिए स्पष्ट सबूत और उचित प्रक्रिया आवश्यक है और सरकार को विस्तृत जवाबी नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया। यह आदेश कानूनी मुद्दों की पूरी जांच तक उम्मीदवारों को अस्थायी राहत प्रदान करता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोक आदेश नियुक्तियों की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं है; हाई कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अंतिम फ़ैसला देगा।