📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
बिज़नेस
जम्मू-कश्मीर में बिजली दर में 6.83% वृद्धि, टाइम‑ऑफ़‑डे बिलिंग लागू
✍️ thekashmirimages.com
🗓 02 सित. 2026, 12:47 PM
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जम्मू-कश्मीर बिजली बोर्ड ने 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली 6.83% दर वृद्धि और टाइम‑ऑफ़‑डे बिलिंग की घोषणा की।
जम्मू और कश्मीर बिजली बोर्ड (JKEB) ने 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली 6.83% की दर वृद्धि की घोषणा की। यह निर्णय बढ़ती उत्पादन और ट्रांसमिशन लागत के साथ-साथ राज्य के बिजली घाटे को संतुलित करने के लिए लिया गया।
दर वृद्धि के साथ ही, बोर्ड ने टाइम‑ऑफ़‑डे बिलिंग योजना भी शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को पीक समय (शाम 6 बजे से 10 बजे) और ऑफ‑पीक समय में अलग-अलग दरें वसूली जाएँगी, जिससे लोड शिफ्टिंग और ग्रिड प्रबंधन में सुधार होगा।
बोर्ड के बयान में कहा गया कि संशोधित दरें अगले बिलिंग चक्र में लागू होंगी और उपभोक्ताओं को टाइम‑ऑफ़‑डे टैरिफ के लिए पंजीकरण करने के निर्देश मिलेंगे। यह बदलाव राजस्व संग्रह को बेहतर बनाने और लोड शेडिंग को कम करने के उद्देश्य से है।
उपभोक्ता समूहों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है; कुछ ने समय‑आधारित दरों की पारदर्शिता की सराहना की, जबकि अन्य को चिंता है कि वे घरों के लिए लागत बढ़ा सकती हैं। बोर्ड ने 30‑दिन की सूचना अवधि का वादा किया है, जिससे ग्राहक अपनी योजनाएँ बना सकें।
दर वृद्धि के साथ ही, बोर्ड ने टाइम‑ऑफ़‑डे बिलिंग योजना भी शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को पीक समय (शाम 6 बजे से 10 बजे) और ऑफ‑पीक समय में अलग-अलग दरें वसूली जाएँगी, जिससे लोड शिफ्टिंग और ग्रिड प्रबंधन में सुधार होगा।
बोर्ड के बयान में कहा गया कि संशोधित दरें अगले बिलिंग चक्र में लागू होंगी और उपभोक्ताओं को टाइम‑ऑफ़‑डे टैरिफ के लिए पंजीकरण करने के निर्देश मिलेंगे। यह बदलाव राजस्व संग्रह को बेहतर बनाने और लोड शेडिंग को कम करने के उद्देश्य से है।
उपभोक्ता समूहों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है; कुछ ने समय‑आधारित दरों की पारदर्शिता की सराहना की, जबकि अन्य को चिंता है कि वे घरों के लिए लागत बढ़ा सकती हैं। बोर्ड ने 30‑दिन की सूचना अवधि का वादा किया है, जिससे ग्राहक अपनी योजनाएँ बना सकें।