📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Verma madhu
स्थानीय
इंदौर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए पोस्टर
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 28 जुल. 2026, 08:36 PM
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हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद इंदौर नगर निगम ने शहर से पोस्टर हटा दिए हैं। कोर्ट ने निगम को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर नगर निगम ने शहर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है। निगम को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध होर्डिंग्स से संबंधित सभी शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाए। इस कदम से शहर के निवासियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है जो इन अनधिकृत विज्ञापनों से परेशान हैं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप ने अधिकारियों को मुद्दे को गंभीरता से लेने और इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाने का संदेश भेजा है।