🔥 ट्रेंडिंग माइक्रोसॉफ्ट ने ऑरेकल के साथ एआई साझेद... गौहाती हाई कोर्ट ने प्राणब डोले की एनए... दीपावली की पूर्व संध्या में दिल्ली का... पंजाबी गायक कमल ग्रेवाल पर 5 करोड़ की... फिल्म ‘कााका’ की पुष्टि, पहला गाना हुआ... जम्मू-कश्मीर सरकार ने JKAS अधिकारी को...
07 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
इंदौर हाईकोर्ट ने बायपास की जर्जर स्थिति पर NHAI निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Viethavvh at vi.wikipedia
स्थानीय

इंदौर हाईकोर्ट ने बायपास की जर्जर स्थिति पर NHAI निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 07 नव. 2026, 09:37 AM 👁 15
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। अदालत ने NHAI के परियोजना निदेशक को 22 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बायपास की हालत और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह यात्रियों के लिए खतरा है। अदालत ने NHAI के परियोजना निदेशक को 22 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। NHAI को इस अवसर पर बायपास की हालत के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा और तत्काल मरम्मत के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी होगी।
📲Get App