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इंदौर हाईकोर्ट ने बायपास की जर्जर स्थिति पर NHAI निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 नव. 2026, 09:37 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। अदालत ने NHAI के परियोजना निदेशक को 22 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बायपास की हालत और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह यात्रियों के लिए खतरा है। अदालत ने NHAI के परियोजना निदेशक को 22 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। NHAI को इस अवसर पर बायपास की हालत के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा और तत्काल मरम्मत के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी होगी।