📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
देश
हाईकोर्ट ने पिता संग यूरोप यात्रा की दी अनुमति, परिवार न्यायालय का आदेश पलटा
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 24 जून 2026, 01:02 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पिता को अपने बच्चों के साथ यूरोप की यात्रा करने की अनुमति दे दी है, परिवार न्यायालय के पिछले आदेश को पलट दिया है। इस निर्णय में बच्चों की खुशी को प्राथमिकता दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें बच्चों को उनके पिता के साथ यूरोप यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बच्चों की खुशी को प्राथमिकता दी है।
इस नए न्यायिक हस्तक्षेप के तहत, पिता को अब अपने बच्चों के साथ यूरोप जाने की इजाजत मिल गई है। यह निर्णय निचली अदालत के पूर्व आदेश के विपरीत है और बच्चों के अनुभवों और खुशी पर केंद्रित है।
यह फैसला पारिवारिक विवादों में माता-पिता के अधिकारों और बच्चों की भावनात्मक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बच्चों का आनंद और खुशी ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है।
इस नए न्यायिक हस्तक्षेप के तहत, पिता को अब अपने बच्चों के साथ यूरोप जाने की इजाजत मिल गई है। यह निर्णय निचली अदालत के पूर्व आदेश के विपरीत है और बच्चों के अनुभवों और खुशी पर केंद्रित है।
यह फैसला पारिवारिक विवादों में माता-पिता के अधिकारों और बच्चों की भावनात्मक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बच्चों का आनंद और खुशी ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है।