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छत्तीसगढ़ HC: निजी स्कूल RTI के दायरे में नहीं, यदि PSU कर्मचारियों के बच्चों की फीस भरे
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
शिक्षा

छत्तीसगढ़ HC: निजी स्कूल RTI के दायरे में नहीं, यदि PSU कर्मचारियों के बच्चों की फीस भरे

✍️ Live Law 🗓 29 जून 2026, 11:16 PM 👁 31
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कोई निजी स्कूल सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं माना जाएगा, भले ही कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) अपने कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान करता हो।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निजी शैक्षणिक संस्थान केवल इस आधार पर सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आते कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) अपने कर्मचारियों के बच्चों की फीस का भुगतान करके उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करता है।

अदालत के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराना या नियंत्रण आवश्यक है। PSU द्वारा कर्मचारियों के बच्चों के लिए फीस का भुगतान मात्र निजी स्कूल को सरकार द्वारा 'पर्याप्त रूप से वित्तपोषित' माने जाने के बराबर नहीं है।

यह निर्णय निजी संस्थाओं पर पारदर्शिता कानूनों की प्रयोज्यता पर स्पष्टता प्रदान करता है, और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए वित्तीय लेनदेन तथा संस्थान के प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण या वित्तपोषण के बीच अंतर करता है।
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