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22 सित. 2026
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डाकघर की भूल सुधरी: उपभोक्ता आयोग ने दिए ₹33,799 भुगतान का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
अपराध

डाकघर की भूल सुधरी: उपभोक्ता आयोग ने दिए ₹33,799 भुगतान का आदेश

✍️ Amar Ujala · Gaya 🗓 06 जुल. 2026, 09:32 PM 👁 45
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बिहार के औरंगाबाद जिले में एक उपभोक्ता को डाकघर की गलती के कारण दो साल के संघर्ष के बाद ₹33,799 की राशि का भुगतान आदेश मिला है, जब ग्राहक के खाते में गलत एंट्री की गई थी।

बिहार के औरंगाबाद जिले में एक उपभोक्ता को दो साल के लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला है। यह मामला हसपुरा स्थित डाकघर द्वारा ग्राहक के खाते में ₹33,799 की गलत एंट्री करने से शुरू हुआ था।

इस गड़बड़ी पर आपत्ति जताए जाने के बावजूद, जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो पीड़ित उपभोक्ता ने औरंगाबाद के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया।

दो साल तक चले इस संघर्ष के बाद, आखिरकार उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया और डाकघर को ₹33,799 की सही राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
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