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25 अक्टू. 2026•
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ग्वालियर में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण पर बैठक: 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की सूचना

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 25 अक्टू. 2026, 10:08 AM 👁 17
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ग्वालियर जिले में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा की।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान की अध्यक्षता में ग्वालियर जिले में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री देशराज भार्गव व श्री चैनसिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के श्री सतेन्द्र सिंह धाकड़ व श्री विनोद शर्मा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री एम के जायसवाल, आम आदमी पार्टी के श्री त्रिलोचन सिंह व श्री आशीष राय, साथ ही अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल बनवारिया और जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में ग्वालियर जिले के 1200 या उससे अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण पर चर्चा की गई। जिन मतदान केन्द्रों के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं अथवा जो संस्थाएँ बंद हो गई हैं, उनके भवनों में परिवर्तन की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही युक्तिकरण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिये गये।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जायेगा। प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं: 2 नवंबर 2026 तक मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन; 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन; 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि; 28 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियों का निराकरण; तथा 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

प्रस्तावित भवन परिवर्तनों और युक्तिकरण योजनाओं की प्रति राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। उनसे कहा गया कि यदि कोई संशोधन प्रस्ताव हो तो उसे तत्काल उपलब्ध कराएँ। इन प्रस्तावों को प्रावधानों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।
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