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25 Oct 2026•
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Crime

ग्वालियर में बिना लाइसेंस अवैध पटाखों की दुकान पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 62,900 रुपये के सामान की जब्त

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 25 Oct 2026, 11:26 AM 👁 8
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दीपावली को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना मुरार क्षेत्र में अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 62,900 रुपये के विस्फोटक सामान जप्त किया और दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।

ग्वालियर। 23.10.2026। दीपावली एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह भापुसे ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में 22.10.2026 को ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना मुरार क्षेत्रांतर्गत रामनगर कॉलोनी बारादरी में विकास गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री और पटाखे कब्जे में रखे गए हैं। सूचना पर एसएसपी ग्वालियर ने डीएसपी अपराध श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार, डीएसपी अपराध श्री मनीष यादव एवं सीएसपी मुरार श्री संदीप बांगरे को संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी अपराध एवं सीएसपी मुरार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुरार निरी. गोविंद बल्लभ बगोली और थाना प्रभारी अपराध निरी. अमित शर्मा ने क्राइम ब्रांच व थाना मुरार पुलिस की संयुक्त टीम को स्थल पर भेजा। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए अनुसार रामनगर कॉलोनी स्थित दुकान पर पहुंचकर तलाशी ली, जिसमें दुकान संचालक विकास गुप्ता (पुत्र महेश गुप्ता, उम्र 40 वर्ष) को पाया गया। तलाशी के दौरान दुकान के अंदर दो प्लास्टिक की बोरी एवं तीन कागज के बड़े कार्टून में चकरी, सुतली बम्ब, बुलट बम्ब आदि भरे हुए पाए गए। पुलिस द्वारा लाइसेंस मांगने पर आरोपी ने बताया कि उसके पास वर्तमान में कोई लाइसेंस नहीं है।

पुलिस ने देखा कि दुकान के अंदर अग्निशमन एवं विस्फोटक पदार्थों पर नियंत्रण करने संबंधी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था। आरोपी द्वारा अनाधिकृत रूप से पटाखे आदि विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री रखने का कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) एवं धारा 288 बीएनएस के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। पुलिस ने लगभग 62,900 रुपये की कीमत के बुलट बम्ब, सुतली बम्ब, चकरी और अनार बम्ब को विधिवत जप्त किया।

इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन ने बताया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से पटाखों को भंडारण कर रखने की लापरवाही से घर में ही बड़ी घटना हो सकती थी, जिसे समय रहते ग्वालियर पुलिस की कार्यवाही द्वारा टाल दिया गया। आरोपी विकास गुप्ता के खिलाफ थाना मुरार में अपराध क्रमांक 564/26 दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी गोविंद बल्लभ बगोली, निरी. अमित शर्मा, प्र. आर. दिनेश कुशवाह, प्र. आर. बेताल यादव, आर. जयहिन्द जादौन, आर. अभिषेक शर्मा, उनि. जयकिशोर राजौरिया, आर. सौभाग्य उपाध्याय, आर. जितेन्द्र शर्मा और आर. राहुल जाट की सराहनीय भूमिका रही है।
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