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युवक की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैदः बाराबंकी में छत से फेंककर मार डाला था, 50 हजार जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया फैसला
युवक की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैदः बाराबंकी में छत से फेंककर मार डाला था, 50 हजार जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया फैसला
बाराबंकी में युवक को छत से फेंककर हत्या के डेढ़ साल पुराने मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हर दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।
यह घटना 27 मई 2025 की है। राकेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि महताब, आकिब और मोहम्मद निहाल ने उनके बेटे मोनू को छत से फेंका था। गंभीर चोटों के कारण मोनू की मौत हो गई थी।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तत्कालीन थानाध्यक्ष दौमित्रसेन रावत ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
मॉनिटरिंग सेल और सरकारी वकीलों की मजबूत पैरवी के बाद, कोर्ट ने पेश सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
यह घटना 27 मई 2025 की है। राकेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि महताब, आकिब और मोहम्मद निहाल ने उनके बेटे मोनू को छत से फेंका था। गंभीर चोटों के कारण मोनू की मौत हो गई थी।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तत्कालीन थानाध्यक्ष दौमित्रसेन रावत ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
मॉनिटरिंग सेल और सरकारी वकीलों की मजबूत पैरवी के बाद, कोर्ट ने पेश सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।