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21 सित. 2026
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उत्तarakhand हाई कोर्ट ने प्रमोशन नियमों में मध्य‑परिवर्तन को रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harshit.S.R
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उत्तarakhand हाई कोर्ट ने प्रमोशन नियमों में मध्य‑परिवर्तन को रोका

✍️ Live Law 🗓 09 सित. 2026, 03:48 PM 👁 28
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उत्तarakhand हाई कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन मानदंडों में मध्य में बदलाव करके अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ नहीं दिया जा सकता, सभी संशोधन केवल भविष्य में लागू होंगे।

उत्तarakhand हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रमोशन नियमों में मध्य‑परिवर्तन करके उन उम्मीदवारों को लाभ नहीं दिया जा सकता जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि ऐसे पीछे‑की ओर बदलाव समान अवसर और प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर करते हैं।

यह आदेश तब आया जब कुछ कर्मचारियों ने यह दावा किया कि राज्य सरकार ने आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद प्रमोशन ढाँचे में बदलाव किया, जिससे चयन प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न हुई। कोर्ट ने प्रमोशन से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि कोई भी संशोधन केवल भविष्य में लागू होना चाहिए, न कि चल रहे चक्र में।

न्यायालय ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि वह चल रही प्रमोशन प्रक्रिया के लिए मूल मानदंडों का पालन करे और भविष्य में किसी भी बदलाव को चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट रूप से सूचित करे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक निगरानी को मजबूत करता है, विशेषकर जब प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठते हैं। यह निर्णय अन्य राज्य निकायों के लिए भी मध्य‑परिवर्तन से बचने का उदाहरण स्थापित कर सकता है।

राज्य सरकार को एक निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जिसमें यह पुष्टि करनी होगी कि प्रमोशन प्रक्रिया अपरिवर्तित नियमों के तहत जारी रहेगी।
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