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19 अग. 2026
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नोएडा में घर खरीदारों के लिए यूपी रेरा ने नई IFMS नियमावली जारी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sawarijoshi
बिज़नेस

नोएडा में घर खरीदारों के लिए यूपी रेरा ने नई IFMS नियमावली जारी

✍️ livemint.com 🗓 19 अग. 2026, 12:36 PM 👁 8
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उत्तरी प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने नोएडा में घर खरीदारों के लिए अपडेटेड IFMS नियम जारी किए हैं।

उत्तरी प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने नोएडा में आवासीय परियोजनाओं के लिए नई इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) नियमावली जारी की है। यह अधिसूचना तेज़ी से बढ़ते शहर के रियल एस्टेट बाजार में घर‑खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने का लक्ष्य रखती है।

नियमों में प्रमुख बिंदु यह है कि डेवलपर्स को विस्तृत वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, खरीदारों के भुगतान का डिजिटल लेजर बनाए रखने और निधियों के आवंटन के लिए कड़े समय‑सीमा का पालन करने की आवश्यकता होगी। सभी समझौतों के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ीकरण को अनिवार्य किया गया है और गैर‑अनुपालन पर जुर्माना व परियोजना अनुमोदन निलंबन जैसे दंड लागू होंगे।

अधिसूचना के अनुसार, ये उपाय खरीदारों के हितों की रक्षा करेंगे, यह सुनिश्चित करके कि निधियों का उपयोग केवल निर्धारित निर्माण कार्यों में ही हो और किसी भी देरी को तुरंत संबोधित किया जाए। डेवलपर्स को नई डिजिटल आवश्यकताओं के साथ अपने सिस्टम को संरेखित करने के लिए एक संक्रमण अवधि दी गई है।

अधिकारी बताते हैं कि IFMS ढाँचा नियमित ऑडिट के माध्यम से निगरानी किया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट UP RERA पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे खरीदारों को परियोजना वित्तीय स्थिति की बेहतर जानकारी मिलेगी।
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