📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jigarpatel2299
स्थानीय
गुजरात के एसटीपी में दो कामगार मारे, ठेकेदार को हर परिवार को 30 लाख रुपये भुगतान
✍️ The Hawk
🗓 05 नव. 2026, 09:01 PM
👁 19
गुजरात के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो कामगारों की मौत हुई, अदालत ने ठेकेदार को प्रत्येक परिवार को 30 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
गुजरात के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में दो कामगारों की मौत हो गई, स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार। यह हादसा निर्माण स्थल पर हुआ और तुरंत स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू की।
अदालत ने ठेकेदार को प्रत्येक मृत कामगार के परिवार को 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया, जो इस नुकसान की गंभीरता को दर्शाता है।
अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला औद्योगिक स्थलों पर सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और राज्य भर के ठेकेदारों से मौजूदा श्रम‑सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
परिवार, जबकि शोक में हैं, निर्धारित राशि प्राप्त करेंगे, जो अचानक आय के नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
अदालत ने ठेकेदार को प्रत्येक मृत कामगार के परिवार को 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया, जो इस नुकसान की गंभीरता को दर्शाता है।
अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला औद्योगिक स्थलों पर सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और राज्य भर के ठेकेदारों से मौजूदा श्रम‑सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
परिवार, जबकि शोक में हैं, निर्धारित राशि प्राप्त करेंगे, जो अचानक आय के नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय राहत प्रदान करेगी।