🔥 ट्रेंडिंग ગુજ્જુ લવ ગુરુ ના મ્રુત્યુ બાદ બેસણા મ... बिहार में जेडी(यू) के भीतर एमएलसी चुना... बिहार के सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं, र... बिहार‑बंगाल SIR में मानचित्र त्रुटियों... M.S. Gopate Hospital ने ग्रामीण को मुफ... ગોમતીદાસ બાપુની નેપાળ યાત્રા પૂર્ણ, જા...
20 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
2018 में पकड़े गए 16.5 किग्रा चारास के तीन आरोपी को 12 साल की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pokemonprime
अपराध

2018 में पकड़े गए 16.5 किग्रा चारास के तीन आरोपी को 12 साल की सजा

✍️ The Times of India 🗓 20 सित. 2026, 09:31 PM 👁 12
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

एक भारतीय अदालत ने 2018 में 16.5 किलोग्राम चारास बरामद करने वाले तीन आरोपियों को 12 साल की जेल की सजा सुनाई।

एक भारतीय अदालत ने 2018 में बरामद किए गए 16.5 किलोग्राम चारास की तस्करी में शामिल तीन व्यक्तियों को 12 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई। यह फैसला नशा पदार्थ एवं मनोविकार नियंत्रण (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा के तहत दिया गया, जो बड़े पैमाने पर नशा पदार्थों की तस्करी पर कड़ी सजा निर्धारित करता है।

यह मामला 2018 में हुई एक ऑपरेशन से शुरू हुआ, जब प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 16.5 किलोग्राम चारास की बड़ी मात्रा जब्त की। तीनों को रखने और वितरित करने के इरादे से नशा पदार्थ रखने का दोषी पाया गया, जिसके तहत न्यूनतम कठोर जेल की सजा अनिवार्य है।

12 साल की सजा न्यायालय की नशा पदार्थ तस्करी को रोकने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और समान अवैध गतिविधियों के लिए निवारक प्रभाव रखती है। यह निर्णय देश भर में नशा पदार्थ नेटवर्क को तोड़ने और अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है।

अदालत का यह आदेश यह स्पष्ट करता है कि बड़ी मात्रा में नशा पदार्थों की तस्करी पर पूरी कानूनी शक्ति लागू की जाएगी, जिससे राष्ट्र में नशा नियंत्रण के व्यापक प्रयासों को बल मिलेगा।
📲Get App