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07 Nov 2026•
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धनरूआ थाना में धारा 395 IPC के तहत सुनील कुमार (भिंड) को प्राथमिक अभियुक्त घोषित
Crime

धनरूआ थाना में धारा 395 IPC के तहत सुनील कुमार (भिंड) को प्राथमिक अभियुक्त घोषित

✍️ Reporter: Manoj Kumar 🗓 09 Sep 2026, 11:16 PM 👁 78
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धनरूआ थाना के कांड संख्या 445/22 में 11 अगस्त 2022 को दर्ज किए गए मामले में धारा 395 IPC के तहत सुनील कुमार उर्फ भिंड को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया।

धनरूआ थाना के कांड संख्या 445/22 में 11 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया मामला धारा 395 IPC के अंतर्गत आया है। इस मामले में प्राथमिक अभियुक्त के रूप में सुनील कुमार उर्फ भिंड का नाम रखा गया है।

सुनील कुमार के पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद है तथा उनका पता कालूचक थाना क्षेत्र में स्थित है। अभियोजन पक्ष ने इस आरोप को सिद्ध करने के लिये उपलब्ध साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है।

अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कार्यवाही के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
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