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दीपावली पर पटाखा विक्रय के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य: कलेक्टर यादव ने कहा
कलेक्टर श्री यादव ने दीपावली के अवसर पर पटाखा विक्रय हेतु लॉटरी‑आधारित आवंटन और दूरी मानदंडों को अनिवार्य कर पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कलेक्टर श्री यादव ने दीपावली के दौरान पटाखा विक्रय के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य कर दिया है, यह घोषणा उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देशित करते हुए की।
अस्थायी पटाखा दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी और किसी भी पक्षपात की संभावना समाप्त होगी।
पटाखा दुकानों के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी और संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
प्रशासन ने उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और स्थानीय पुलिस को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
अस्थायी पटाखा दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी और किसी भी पक्षपात की संभावना समाप्त होगी।
पटाखा दुकानों के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी और संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
प्रशासन ने उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और स्थानीय पुलिस को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।