🔥 TRENDING Jio Platforms Announces IPO: A Landmar... News18 Marathi Releases Top 18 Maharas... Maharashtra urges Election Commission... BJYM President Rohit Mishra Warns PM M... Katie Zacharia’s Exit: Was It Orchestr... Rahul Remains BJP’s Key Political Asse...
18 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Health

दिल्ली में कैंसर दवाओं की कीमतों पर नई सीमा, ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित

✍️ Reporter: शैलेष गुप्ता महाजन 🗓 18 Oct 2026, 11:55 AM 👁 20
Watch on: 📘 Facebook
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

NPPA के आदेश से 137 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित, जिससे रोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

NPPA ने 9 नवंबर 2026 से लागू होने वाली नई कीमतों का आदेश जारी किया, जिससे 137 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30% तक सीमित किया गया है, जिससे रोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी दवा की स्टॉकिस्ट कीमत ₹70 और MRP ₹300 है, तो नई नियमावली के तहत उसकी अधिकतम अनुमेय MRP ₹100 प्लस GST होगी, अर्थात् दवा की कीमत ₹300 से घटकर ₹100 + GST तक आ सकती है।

इस आदेश में पेटेंट वाली दवाओं को भी शामिल किया गया है; कंपनियों को सात दिनों के भीतर संशोधित कीमतों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, हर दवा 30% सस्ती नहीं होगी; कीमत में कटौती दवा की मौजूदा MRP और स्टॉकिस्ट कीमत पर निर्भर करेगी।

नई कीमतों के लागू होने से कैंसर रोगियों को दवाओं की लागत में उल्लेखनीय कमी का लाभ मिलेगा, जिससे उपचार की पहुँच बढ़ेगी। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में कीमत नियंत्रण के महत्व को रेखांकित करता है।
📲Get App