🔥 ट्रेंडिंग कांग्रेस ने कहा, उत्तराखंड पावर टेंडर... कांग्रेस ने रिटायरिंग अग्निवीरों के से... उत्‍तराखंड ने प्रवास रोकने के लिए रूद्... दिल्ली ने 427 नई पदस्थापनों से ट्रायल... महिला ने बहन को दी जमीन की वसीयत रद्द... ईडी ने गुरुग्राम में पूर्व हरियाणा मंत...
18 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाना अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
शिक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाना अनिवार्य

✍️ The Times of India 🗓 18 सित. 2026, 05:34 AM 👁 10
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

जवाहर नवोदय विद्यालयों के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाए रखने की चेतावनी दी।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालयों से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि हिन्दी को पाठ्यक्रम से बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा स्थापित इस योजना में हिन्दी सभी राज्यों में अनिवार्य भाषा के रूप में निर्धारित है, और इसे हटाना राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के उद्देश्य को नष्ट कर देगा।

तमिलनाडु सरकार को याद दिलाया गया कि नवोदय विद्यालयों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और प्रशासनिक नियंत्रण मिलता है, इसलिए उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना आवश्यक है, जिसमें कक्षा I से हिन्दी अनिवार्य है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर कानूनी परिणाम और वित्तीय सहायता में कटौती हो सकती है।

इस सुनवाई में राज्य के अन्य शैक्षिक मुद्दों को नहीं छुआ गया; ध्यान केवल नवोदय विद्यालयों में भाषा आवश्यकता पर रहा। राज्य सरकार के अनुपालन योजना प्रस्तुत करने के बाद इस मामले पर पुनः विचार किया जाएगा।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय केंद्र-प्रशासित स्कूलों पर केंद्र सरकार के अधिकार को मजबूत करता है और भारतीय शैक्षिक प्रणाली में हिन्दी को लिंक भाषा के रूप में महत्व देता है।
📲Get App