🔥 ट्रेंडिंग गोवा में तीन घरों में चोरी, 32 लाख रुप... DLF ने गोवा में 7 लाख वर्ग फुट का मॉल... DLF ने गोवा में नया शॉपिंग मॉल खोलने क... पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने भाजपा... मंत्रालय के राज्य मंत्री सु्कांत मज़ुम... मणिपुर में ओपियोइड दर्दनिवारक दुरुपयोग...
19 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब‑हरियाणा एचसी के आयकर धारा 147ए को रद्द करने वाले आदेश को रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
बिज़नेस

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब‑हरियाणा एचसी के आयकर धारा 147ए को रद्द करने वाले आदेश को रोका

✍️ Business Standard 🗓 19 सित. 2026, 02:31 AM 👁 17
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें आयकर धारा 147ए को अमान्य कर दिया गया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें आयकर धारा 147ए को अमान्य कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने पहले इस प्रावधान को असंवैधानिक कहा था, पर अब अपीलीय न्यायालय ने उसका प्रभाव बरकरार रखा है।
सुनवाई में न्यायमूर्ति ने कहा कि कर प्रशासन में बाधा न आए, इस कारण आदेश जारी किया गया है और उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय के मूलभूत पक्षों पर टिप्पणी नहीं की।
विशेषज्ञों का मानना है कि धारा 147ए, जो कुछ नकद लेन‑देन को लक्षित करती है, कर चूक को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से यह प्रावधान तब तक लागू रहेगा जब तक अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता।
यह आदेश वित्तीय नीतियों और संवैधानिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है। मामला अभी भी विचाराधीन है और विस्तृत निर्णय बाद में अपेक्षित है।
📲Get App