📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के 1993 को आधार वर्ष बनाने के अनुरोध को अस्वीकार किया
✍️ orissapost.com
🗓 17 अग. 2026, 01:17 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के आयकर रिटर्न का आधार वर्ष 2002 से 1993 में बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मौजूदा कानूनी ढाँचे को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न (SIR) का आधार वर्ष 2002 से 1993 में बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मौजूदा कानूनी ढाँचे को बरकरार रखा।
आधार वर्ष आयकर दायित्वों की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, और न्यायालय ने माना कि 2002 का मौजूदा प्रावधान लागू रहेगा।
इसके परिणामस्वरूप, करदाता और सिक्किम आयकर विभाग 2002 आधार वर्ष के आधार पर रिटर्न दाखिल करते रहेंगे, और दाखिल करने की समयसीमा या कर गणनाओं में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा।
यह निर्णय स्थिति को यथावत रखता है, और भविष्य के विधायी संशोधनों के बिना आगे कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।
आधार वर्ष आयकर दायित्वों की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, और न्यायालय ने माना कि 2002 का मौजूदा प्रावधान लागू रहेगा।
इसके परिणामस्वरूप, करदाता और सिक्किम आयकर विभाग 2002 आधार वर्ष के आधार पर रिटर्न दाखिल करते रहेंगे, और दाखिल करने की समयसीमा या कर गणनाओं में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा।
यह निर्णय स्थिति को यथावत रखता है, और भविष्य के विधायी संशोधनों के बिना आगे कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।