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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा डीजीपी नियुक्ति की सुनवाई को 16 सितंबर तक स्थगित किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा डीजीपी नियुक्ति की सुनवाई को 16 सितंबर तक स्थगित किया

✍️ Kanak News Odisha 🗓 07 सित. 2026, 11:09 PM 👁 17
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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुलिस प्रमुख डीजीपी की नियुक्ति संबंधी सुनवाई को 16 सितंबर तक टाल दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य के पुलिस प्रमुख, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) की नियुक्ति से जुड़ी सुनवाई को स्थगित कर दिया है। यह मामला पहले की तिथि पर सुनवाई के लिए निर्धारित था, पर अब कोर्ट ने इसे 16 सितंबर को पुनः निर्धारित किया है, ताकि पक्षकारों के प्रस्तुतियों की विस्तृत जांच की जा सके।

डीजीपी पद राज्य पुलिस की सर्वोच्च पदस्थता है और इसकी नियुक्ति में राज्य सरकार व केंद्रीय प्राधिकरण दोनों की भागीदारी होती है। सुनवाई के टालने से यह संकेत मिलता है कि कोर्ट को अतिरिक्त स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ों की आवश्यकता है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च प्रोफ़ाइल नियुक्तियों में ऐसी स्थगनें अक्सर देखी जाती हैं, विशेषकर जब प्रक्रिया या योग्यता संबंधी आपत्तियां उठती हैं। इस निर्णय से वर्तमान में कार्यरत या अस्थायी डीजीपी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है; वे अंतिम आदेश तक पुलिस कार्यवाही का नेतृत्व जारी रखेंगे।

ओडिशा सरकार और पुलिस अधिकारियों सहित सभी संबंधित पक्षों को आगामी 16 सितंबर की सुनवाई से पहले अतिरिक्त साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिससे राज्य पुलिस के अगले स्थायी प्रमुख का चयन तय होगा।
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