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04 अक्टू. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार‑झारखंड के कामगारों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार‑झारखंड के कामगारों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया

✍️ Inshorts 🗓 04 अक्टू. 2026, 07:46 PM 👁 19
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और झारखंड के कामगारों को एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में बिहार और झारखंड के कामगारों को एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह आदेश वेतन संबंधी irregularities के आरोपों को लेकर श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया। कोर्ट ने भुगतान को शीघ्रता से किया जाना आवश्यक बताया, जबकि वितरण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई।

निर्णय में संबंधित राज्य प्राधिकरणों से अनुपालन सुनिश्चित करने और भुगतान में देरी न होने की भी मांग की गई है। प्रभावित कामगारों को प्रशासनिक कार्यवाही के बाद आने वाले हफ्तों में यह राशि मिलने की उम्मीद है।

यह न्यायिक हस्तक्षेप देश भर में वेतन सुरक्षा और श्रम मानकों के मुद्दों को उजागर करता है और अन्य राज्यों में समान मामलों के लिए मिसाल स्थापित कर सकता है।
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