📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / MaplesyrupSushi
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों का चुनाव रद्द, छह हफ्तों में नया मतदान
✍️ Amar Ujala · Patiala
🗓 08 अक्टू. 2026, 08:31 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों के निकाय चुनाव रद्द कर दिए हैं और छह हफ्तों में नया मतदान करने का आदेश दिया है, जबकि विरोधी उम्मीदवारों को रोकने के आरोप लगे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं को देखते हुए 50 वार्डों के चुनाव रद्द कर दिए हैं और छह हफ्तों के भीतर नया मतदान करने का निर्देश दिया है।
भाजपा सहित कई पक्षों ने दायर याचिका में कहा था कि विरोधी उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका गया था, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे। अदालत ने इन आरोपों को स्वीकार कर पूर्व परिणामों को निरस्त कर दिया।
अब चुनाव आयोग को नई नोटिस जारी करके नामांकन की अवधि फिर से खोलनी होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनः मतदान आयोजित करना होगा, ताकि संविधानिक मानदंडों का पालन हो सके।
राजनीतिक दल इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।
भाजपा सहित कई पक्षों ने दायर याचिका में कहा था कि विरोधी उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका गया था, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे। अदालत ने इन आरोपों को स्वीकार कर पूर्व परिणामों को निरस्त कर दिया।
अब चुनाव आयोग को नई नोटिस जारी करके नामांकन की अवधि फिर से खोलनी होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनः मतदान आयोजित करना होगा, ताकि संविधानिक मानदंडों का पालन हो सके।
राजनीतिक दल इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।