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टेक्नोलॉजी
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात HC में डीपफेक नियमन याचिका की सुनवाई को रोका
✍️ Business Standard
🗓 13 सित. 2026, 11:31 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट में डीपफेक सामग्री के नियमन की मांग करने वाली सार्वजनिक हित याचिका की सुनवाई को रोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट में चल रही एक सार्वजनिक हित याचिका की सुनवाई को रोक दिया है, जिसमें डीपफेक सामग्री के नियमन की मांग की गई थी। कोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य उच्च न्यायालय को आगे की कोई कार्रवाई करने से रोका है, जब तक कि अतिरिक्त निर्देश न मिलें। यह याचिका गुजरात में फाइल की गई थी और इसका उद्देश्य सिंथेटिक मीडिया के निर्माण व प्रसार को रोकने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना था। याचिकाकर्ता या मांगी गई विशिष्ट प्रावधानों के बारे में इस संक्षिप्त रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम डिजिटल युग की नई चुनौतियों को लेकर न्यायिक सतर्कता को दर्शाता है, जबकि मामला आगे की विस्तृत समीक्षा का इंतजार कर रहा है।