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सिक्किम उच्च न्यायालय ने दुर्घटना पीड़ित के दामादों को 85 लाख रुपये का मुआवजा दिया
✍️ The Indian Express
🗓 11 अग. 2026, 04:31 PM
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सिक्किम उच्च न्यायालय ने दुर्घटना पीड़ित के दामादों को 85 लाख रुपये के मुआवजे को मान्य किया, पूर्व निर्णय को सुदृढ़ किया।
सिक्किम उच्च न्यायालय ने आज यह निर्णय लिया कि दुर्घटना पीड़ित के दामादों को 85 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
यह फैसला पूर्व के निर्णय को मान्य करता है और परिवार को पूरी राशि देने का आश्वासन देता है। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, चिकित्सा रिपोर्टों और गवाहों के बयान का विस्तृत परीक्षण किया।
यह मुआवजा चिकित्सा खर्च, आय की हानि और दुर्घटना से उत्पन्न अन्य नुकसानों को कवर करने के लिए है। संबंधित परिवारों ने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इस मुआवजे की पुष्टि के बाद राहत महसूस की।
यह फैसला पूर्व के निर्णय को मान्य करता है और परिवार को पूरी राशि देने का आश्वासन देता है। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, चिकित्सा रिपोर्टों और गवाहों के बयान का विस्तृत परीक्षण किया।
यह मुआवजा चिकित्सा खर्च, आय की हानि और दुर्घटना से उत्पन्न अन्य नुकसानों को कवर करने के लिए है। संबंधित परिवारों ने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इस मुआवजे की पुष्टि के बाद राहत महसूस की।