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02 अक्टू. 2026•
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सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए व डीआर बढ़ाए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rajani Gairshail
सरकारी योजना

सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए व डीआर बढ़ाए

✍️ The Shillong Times 🗓 02 अक्टू. 2026, 01:31 AM 👁 15
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1 जनवरी से लागू, सिक्किम सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए व डीआर की दरें बढ़ा दी हैं।

सिक्किम राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (डियरनेस अलाउंस) व डीआर (डियरनेस रिलीफ़) की दरें 1 जनवरी से लागू करने का आदेश जारी किया है। यह संशोधन महंगाई के असर को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार, संशोधित दरें सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों और राज्य पेंशन लाभार्थियों पर समान रूप से लागू होंगी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई सूचकांक के साथ राज्य की वेतन संरचना को समायोजित करता है।

हालाँकि वृद्धि का सटीक प्रतिशत नहीं बताया गया, पर अधिकारियों ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित डीए‑डीआर सूत्रों के अनुसार किया गया है। सरकार ने विभाग प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे अगली वेतन प्रक्रिया में नई दरें लागू करें।

कर्मचारी संघों और पेंशनभोगी समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि यह उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि के बीच समय पर राहत प्रदान करता है। राज्य सरकार ने कहा कि वह महंगाई की प्रवृत्ति पर नज़र रखेगी और आवश्यकतानुसार आगे भी समायोजन करेगी।
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