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शासकीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण हेतु आवेदन 13 अक्टूबर तक
ग्वालियर में लेखा प्रशिक्षण शाला द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए आयोजित किए जा रहे लेखा प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। यह प्रशिक्षण 29 नवंबर से प्रारंभ होगा।
शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, ग्वालियर द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लेखा प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण सत्र का प्रारंभ 29 नवंबर से होगा। इच्छुक शासकीय कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र 13 अक्टूबर तक लेखा प्रशिक्षण शाला में जमा कर सकते हैं।
प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आवेदनकर्ताओं को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना और एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रवेश की तिथि तक कर्मचारी की एक वर्ष की नियमित शासकीय सेवा पूर्ण होनी चाहिए।
प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित ₹5000 का शुल्क चालान के माध्यम से जमा करना होगा। 40 से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों को टाइपिंग परीक्षा से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी आदेश या प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न हो। आवेदन के साथ स्वयं प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी कार्यालयीन समय में लेखा प्रशिक्षण शाला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आवेदनकर्ताओं को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना और एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रवेश की तिथि तक कर्मचारी की एक वर्ष की नियमित शासकीय सेवा पूर्ण होनी चाहिए।
प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित ₹5000 का शुल्क चालान के माध्यम से जमा करना होगा। 40 से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों को टाइपिंग परीक्षा से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी आदेश या प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न हो। आवेदन के साथ स्वयं प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी कार्यालयीन समय में लेखा प्रशिक्षण शाला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।