📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kallol Saha
अपराध
एससी‑एसटी कोर्ट ने मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच में देरी पर थानाध्यक्ष को शो‑कोज नोटिस जारी किया
✍️ Amar Ujala · Muzaffarpur
🗓 24 सित. 2026, 06:01 PM
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मुजफ्फरपुर के एससी‑एसटी कोर्ट ने साहेबगंज थाना के थानाध्यक्ष और आयुक्त को दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच में चार दिन की देरी के लिए शो‑कोज नोटिस जारी किया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित एससी‑एसटी कोर्ट ने साहेबगंज थाना से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई पीड़िता की मेडिकल जांच में चार दिन की देरी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष (एसएचओ) और जांच आयुक्त (आईओ) को शो‑कोज नोटिस जारी कर कारण पूछे हैं और लापरवाही के लिए जवाब देने को कहा है।
कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल परीक्षा तुरंत कराना अनिवार्य है, पर इस मामले में परीक्षा चार दिन बाद ही हुई। इस देरी से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने में बाधा उत्पन्न हुई, जो जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिये महत्वपूर्ण है।
नोटिस में पुलिस अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है कि परीक्षा में देरी क्यों हुई, किन प्रक्रियात्मक त्रुटियों की वजह से यह हुआ, और भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे। यह कदम न्यायपालिका की इस बात पर बल देता है कि पीड़ितों को समय पर उचित चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए, जैसा कि कानून में निर्धारित है।
कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल परीक्षा तुरंत कराना अनिवार्य है, पर इस मामले में परीक्षा चार दिन बाद ही हुई। इस देरी से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने में बाधा उत्पन्न हुई, जो जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिये महत्वपूर्ण है।
नोटिस में पुलिस अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है कि परीक्षा में देरी क्यों हुई, किन प्रक्रियात्मक त्रुटियों की वजह से यह हुआ, और भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे। यह कदम न्यायपालिका की इस बात पर बल देता है कि पीड़ितों को समय पर उचित चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए, जैसा कि कानून में निर्धारित है।