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08 Aug 2026
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सेलेक्शन लिस्ट में नाम होने के बावजूद नहीं मिली नियुक्ति, हाई कोर्ट ने 2015 का आदेश किया रद; नए सिरे से फैसला लेने के निर्देश

✍️ Reporter: Pankaj sahu 🗓 08 Aug 2026, 11:12 AM 👁 17
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPHW) पद से जुड़े एक मामले में 2015 में जारी आदेश को रद कर दिया है। चयन सूची में नाम होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने के मामले में कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को मामले की नए सिरे से सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर | 8 अगस्त 2026
रिपोर्ट: पंकज साहू
सिटीजन रिपोर्टर | Need24 News
अंबिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPHW) पद पर नियुक्ति से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने वर्ष 2015 में जारी उस आदेश को रद कर दिया, जिसके तहत चयन सूची में नाम होने के बावजूद संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई थी।
मामला उस अभ्यर्थी से जुड़ा है, जिसका नाम चयन प्रक्रिया के बाद तैयार की गई चयन सूची में शामिल था। इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं मिलने पर मामला न्यायालय तक पहुंचा। याचिका पर सुनवाई के दौरान नियुक्ति से संबंधित परिस्थितियों और पूर्व में लिए गए निर्णय को चुनौती दी गई।
हाई कोर्ट ने मामले में वर्ष 2015 में पारित आदेश को रद करते हुए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करे। कोर्ट ने नियमानुसार सुनवाई के बाद उचित निर्णय लेने को कहा है।
न्यायालय के इस आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को मामले की दोबारा समीक्षा करनी होगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियमों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाएगा।
इस आदेश से चयन सूची में नाम आने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने के मामलों में प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं।
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