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23 अग. 2026
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ओपन मेरिट पर चुने गए आरक्षित उम्मीदवार को बेहतर आरक्षित पद का अधिकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
नौकरी

ओपन मेरिट पर चुने गए आरक्षित उम्मीदवार को बेहतर आरक्षित पद का अधिकार

✍️ Live Law 🗓 23 अग. 2026, 12:36 AM 👁 3
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एक हालिया न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट किया कि ओपन मेरिट पर चुने गए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित सूची से नियुक्त उम्मीदवार से बेहतर आरक्षित पद का अधिकार है।

न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण नीति पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के अनुसार, यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार ओपन‑मेरिट प्रक्रिया के माध्यम से पद प्राप्त करता है, तो वह आरक्षित सूची से नियुक्त उम्मीदवार से अधिक उच्च श्रेणी के आरक्षित पद का हकदार होता है।

यह फैसला इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि मेरिट‑आधारित चयन आरक्षण के लाभों को समाप्त नहीं करता। इससे पात्र उम्मीदवारों को अधिक लाभदायक आरक्षित पद प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जिससे मेरिट और सकारात्मक कार्रवाई दोनों का संतुलन बना रहता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आरक्षण के लाभों के क्षरण को रोकते हुए ओपन‑मेरिट भर्ती की अखंडता को बनाए रखता है। भविष्य में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की भर्ती प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

Live Law द्वारा रिपोर्ट किए गए इस मामले ने रोजगार में आरक्षण तंत्र और उसकी कार्यान्वयन पर चल रहे न्यायिक परीक्षण को उजागर किया है।

हायरिंग प्राधिकरण और अभ्यर्थियों को इस स्पष्टिकरण के अनुसार अपनी भर्ती नीतियों की समीक्षा करने और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
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